प्रयागराज : जिले के पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत खारिज कर दी गई है. एमपी/एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उनके पैरोल पर रोक लगा दी है. विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने कहा कि अतीक अहमद के ऊपर अपराधिक मुकदमा दर्ज है. इसलिए इन्हें पैरोल पर रिहा नहीं किया जा सकता है.
लोकसभा चुनाव: पूर्व सांसद की जमानत याचिका खारिज, वाराणसी से चुनाव लड़ने पर असमंजस
नैनी जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद इन दिनों नैनी जेल में बंद हैं. 2019 लोकसभा चुनाव में वह वाराणसी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना चाहते थे. इसके प्रचार के लिए उन्होंने एमपी/एमएलए कोर्ट में पैरोल के लिए अर्जी दी थी. इसे आज विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने खारिज कर दिया है.
विशेष जज ने खारिज की पैरोल याचिका
क्या है मामला?
- पूर्व सांसद अतीक अहमद नैनी जेल में बंद हैं.
- उन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
- वह वाराणसी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं.
- चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने एमपी/एमएलए कोर्ट में पैरोल के लिए अर्जी दी थी.
- तीन हफ्ते के लिए पैरोल की इजाजत मांगी गई थी.
- मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.
- स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए के जज पवन तिवारी ने पेरोल देने से इनकार किया है.
- इस फैसले के बाद उनके वाराणसी से चुनाव लड़ने पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.