प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ को अध्यापक की बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगाने को विखंडित करने की राज्य सरकार की अर्जी यथाशीघ्र तय करने का निर्देश दिया है और कहा है कि अंतरिम आदेश को विखंडित करने की अर्जी दाखिल होने मात्र से विशेष अपील दाखिल नहीं की जा सकती. कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर प्रकरण एकलपीठ को वापस कर दिया है.
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने अरूण कुमार की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है. मालूम हो कि राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर की शिक्षा अलंकार डिग्री को हाईकोर्ट ने अवैध करार देते हुए सचिव को ऐसे अध्यापकों की सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया. इसके आधार पर सैकड़ों अध्यापकों सहित श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज अलीगढ़ के अध्यापक देवेंद्र कुमार अग्रवाल को बर्खास्त कर दिया गया.
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