प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने चुनाव प्रचार की आचार संहिता जारी की है और हाईकोर्ट ने भी अन्य जनहित याचिका पर जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किये हैं. कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने को लेकर जरूरी सावधानी बरती जाएगी. ऐसे में चुनाव स्थगित करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है.
प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने की मांग हाईकोर्ट से खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने की मांग संबंधी दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है.
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यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एस. एस शमशेरी की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव स्थगित करने की जनहित याचिका पर दिया है. याची अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय व सौम्या आनंद दूबे का कहना था कि प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है. 15 अप्रैल से पंचायत चुनाव होने जा रहा है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चुनाव कराना जनहित के खिलाफ है. इससे भारी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है, जो अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है. कोर्ट ने इस उम्मीद के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि चुनाव में जरूरी सावधानी बरती जाएगी.