प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कायस्थ पाठशाला के चुनाव से पूर्व उसकी सदस्यता सूची में जांच और संशोधन किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है. कायस्थ पाठशाला के चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है. जल्द ही उसके चुनाव होने हैं. कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर सदस्यता सूची में किसी भी प्रकार के संशोधन या जांच का आदेश रजिस्टर सोसाइटीज को नहीं दिया जा सकता है. क्योंकि यह नियम विरुद्ध है. कायस्थ पाठशाला के सदस्य निशीथ वर्मा और दो अन्य सदस्यों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने सुनवाई की.
याचिका में मांग की गई थी कि कायस्थपाठशाला के वर्तमान सदस्यों और नए शामिल सदस्यों की वैधता की जांच अध्यक्ष और 20 कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव से पूर्व कराए जाने की आवश्यकता है. क्योंकि, इसमें तमाम नए सदस्य शामिल किए गए हैं. 3 सितंबर 2022 तक 2182 नए सदस्यों को शामिल किया गया है. जबकि, कई सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है या कुछ इस्तीफा दे चुके हैं अथवा कुछ हटाए गए हैं. इस स्थिति में चुनाव से पूर्व एक संशोधित सदस्यता सूची जारी करना आवश्यक है.