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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही स्थगित रखने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सहायक अध्यापकों की भर्ती में जिला आवंटन में आरक्षित वर्ग की मेरिट से सामान्य सीट पर तैनाती को लेकर दाखिल विशेष अपील तय होने तक अवमानना कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.

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Published : Jan 15, 2021, 6:29 PM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जिला आवंटन में आरक्षित वर्ग की मेरिट से सामान्य सीट पर तैनाती को लेकर दाखिल विशेष अपील तय होने तक अवमानना कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया है. अपील की सुनवाई 21जनवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने अमित शेखर भारद्वाज की विशेष अपील पर दिया है.

अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने बहस की. इनका कहना है कि 41 हजार अभ्यर्थियों को चयनित किया गया और परिणाम घोषित किया गया. इसमें से 35 हजार सफल अभ्यर्थियों को मेरिट कम चॉइस से जिला आवंटित कर दिया गया. शेष 6 हजार को बाद में मेरिट कम चॉइस से जिला आवंटित किया गया. कई ऐसे लोगों को पसंद का जिला दे दिया गया, जो मेरिट में कम थे. मेरिट वालों को पसंद के जिले में सीट उपलब्ध न होने के कारण दूसरे जिले में जाना पड़ा था. कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के लोगों जिन्हें मेरिट के नाते सामान्य वर्ग में शामिल किया गया है, उनको मेरिट पर जिला आवंटित करने का आदेश दिया है. इन्हीं मुद्दों को विशेष अपील में उठाया गया है, जिसकी सुनवाई जारी है. उधर, अवमानना केस में दबाव पड़ रहा था, तो कोर्ट ने अवमानना कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया है.

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