प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने गन्ना किसानों के बकाये ब्याज का भुगतान नहीं करने पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने राज्य सरकार और गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि 17 जनवरी तक बकाया ब्याज का भुगतान कर दिया जाए. इसके साथ ही गन्ना आयुक्त न्यायालय के सामने हाजिर हों.
यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के ढाई साल बाद भी किसानों के बकाया ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है. इससे स्पष्ट है कि यह जानबूझकर की जा रही अवमानना का मामला है.