प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आयकर विभाग कानपुर एवं नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर नई दिल्ली की मनमानी कार्यप्रणाली को नैसर्गिक न्याय के खिलाफ करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि सभ्य न्याय व्यवस्था अधिकारियों को देश के नागरिकों को परेशान करने की मनमानी करने की इजाजत नहीं देती और न ही विधिक या राजनीतिक सिस्टम राज्य को कानून से ऊपर नहीं ले जा सकता. यह नागरिकों के साथ अन्याय होगा कि अधिकारियों की मनमानी से उन्हें संपत्ति से वंचित होना पड़े.
कोर्ट ने कहा कि आम आदमी के दावे को फेंका नहीं जा सकता. कल्याणकारी राज्य में अधिकारियों के आदेश, कानून के शासन को कमजोर नहीं कर सकते. अधिकारियों का कर्तव्य ही नागरिकों के अधिकार हैं, जिन्हें परेशान करने की कार्यवाही शक्ति का दुरुपयोग है. इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती.
कोर्ट ने जो राशि याची ने बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा ही नहीं की उसे लेकर कर निर्धारण की कार्यवाही नोटिस पर आपत्ति पर विचार न कर उसे निरस्त कर देने को शक्ति का दुरुपयोग माना और आयकर विभाग पर 50 लाख रुपये हर्जाना लगाते हुए 3 सप्ताह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा करने का निर्देश दिया. हालांकि अपर सॉलिसीटर जनरल के अनुरोध पर 1 सितंबर की सुनवाई की तिथि तक हर्जाना राशि के अमल को स्थगित कर दिया.
यह निर्णय न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने एसआर कोल्ड स्टोरेज की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने याची के खिलाफ आयकर निर्धारण कार्यवाही व नोटिस रद्द कर द्वारा है और केंद्र सरकार के वित्त सचिव को एक माह में ऐसा तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है ताकि पोर्टल का डाटा सही हो, कोई करदाता परेशान न किया जा सके। कार्यवाही खाली औपचारिकता न होकर वास्तविक हो.