मुजफ्फरनगरः मुजफ्फरनगर के एक गांव निवासी ने अपनी बहन के साथ गैंगरेप के मामले में छह जून 2014 को मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना में मुकदमा दर्ज कराया था और इसमें पुलिस द्वारा विवेचना के आधार पर 11 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए थे. इसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है और तीन नाबालिग थे. सात आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट ने आज दोषमुक्त कर दिया.
इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक त्यागी ने बताया की मुजफ्फरनगर के शाहपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला अपनी ननंद के घर रात में आ रही थी. तकरीबन 9:30 बजे वह शाहपुर बस स्टैंड पर पहुंची और किसी से उसने घोड़ा तांगे के लिए पूछा तो उसे किसी ने बताया कि यह घोड़ा तांगा उसके गांव जाएगा. महिला उस तांगे में बैठ गई. तांगे कब्रिस्तान ले जाया गया जहां महिला के साथ गैंगरेप किया गया. महिला ने घर पहुंचकर भाई को आपबीती बताई.
महिला के भाई ने छह जून 2014 में मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने जांच के आधार पर 11 लोगों के नाम शामिल किए. इनमें एक आरोपी राजू की मृत्यु हो चुकी है. वहीं, तीन नाबालिग आरोपियों की सुनवाई बाल अदालत में चल रही है. इस मामले में जज अंजली कुमार सिंह द्वारा इस घटना की मुकदमे में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया. इस मामले में 11 में 7 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया. जिनको दोषमुक्त किया गया है, उनमें वसीम जुल्फिकार, शमशाद, शहजाद,एहसान, नसीम उर्फ बिल्ली,छोटू काला, आरिफ शामिल हैं.