चंदौली:जिला सत्र न्यायालय ने 10 साल पहले घर में घुसकर महिला का गला दबा कर हत्या करने के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
मुकदमे के अनुसार, अगस्त 2013 में धीना थाना क्षेत्र के रीठा गांव निवासी वीरेंद्र राय की पत्नी अंजली राय की हत्या कर दी गयी थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के मृत्यु की पुष्टि गला दबाने से हुई थी. पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर रही थी. जिसमें प्राथमिक तौर पर अभियुक्त मेहरबान पुत्र बेचई और दो अन्य हिसामुद्दीन उर्फ मुर्तजा और इम्तियाज का नाम प्रकाश में आया. पुलिस ने विवेचना में मेहरबान के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की.
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