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मिर्जापुर: पहचान पत्र नहीं तो होटल में ठहरना गैरकानूनी, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्याचल नवरात्रि मेले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए होटल और गेस्ट हाउस मालिकों को जरूरी सूचना दी गई. होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस में बिना आईडी प्रूफ के किसी भी यात्री का ठहरना गैरकानूनी है. अगर कोई यात्री होटल, धर्मशाला या गेस्ट हाउस में बिना पहचान पत्र के पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Published : Sep 25, 2019, 9:50 PM IST

Updated : Sep 10, 2020, 12:19 PM IST

पहचान पत्र नहीं तो होटल में ठहरना गैरकानूनी.

मिर्जापुर: विन्ध्याचल नवरात्र मेले के दौरान विंध्य धाम में बिना आईडी प्रूफ के किसी भी यात्री को होटल या धर्मशाला में कमरा नहीं मिलेगा. अगर कोई यात्री बिना आईडी प्रूफ का मिला तो यात्री और होटल धर्मशाला मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पहचान पत्र नहीं तो होटल में ठहरना गैरकानूनी.

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गली-गली जाकर कर रहे घोषणा

  • विंध्याचल नवरात्रि मेले में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं.
  • सुरक्षा के लिहाज से होटल धर्मशाला और गेस्ट हाउस में बिना आईडी प्रूफ के किसी भी यात्री को ठहराना गैरकानूनी है.
  • गेस्ट हाउस में बिना आईडी प्रूफ यात्री के ठहराने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
  • मौखिक के साथ ही लाउड स्पीकर का प्रयोग कर गली गली जाकर ये सूचना दी गई.

होटल मालिकों को किया सचेत

होटल मालिकों को सूचित किया गया कि किसी भी दर्शनार्थी के आने पर उनका परिचय पत्र देखा जाए. बिना परिचय पत्र लिए उन्हें ठहरने का अनुमति न दी जाए. संदिग्ध यात्री की सूचना तत्काल पुलिस को दिया जाए. बिना आईडी के अगर कोई यात्री होटल धर्मशाला या गेस्ट हाउस में पाया गया तो खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Sep 10, 2020, 12:19 PM IST

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