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फास्टैग रिचार्ज नहीं किया तो होगी मुश्किल

टोल प्लाजा पर लाइन को कम करने के लिए लागू की गई फास्टैग सिस्टम में अब नया नियम लागू हुआ है. इसके तहत अगर वाहन स्वामी के वाहन पर लगे फास्टैग में रिचार्ज नहीं होगा तो उसे फास्टैग से होकर जाने के लिए दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा.

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Published : May 20, 2020, 8:20 PM IST

देना पड़ेगा दोगुना टैक्स
देना पड़ेगा दोगुना टैक्स

मेरठ: टोल प्लाजा पर अब नया नियम लागू हो गया है. इसके तहत यदि वाहन पर लगे फास्टैग में बैलेंस नहीं है तो टोल प्लाजा पर वाहन चालक को दोगुना टोल टैक्स देना होगा. नए नियम के लागू होने से वाहन स्वामियों में भी हड़कंप मचा है. टोल प्लाजा पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है. फास्टैग वाली लाइनें जहां खाली नजर आ रही हैं, वहीं कैश लाइन में वाहनों की लाइन लग रही है.

लॉकडाउन के कारण अधिकतर वाहन स्वामियों ने अपने वाहनों के फास्टैग रिचार्ज नहीं किए हैं. इस कारण अब उनके फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो गए हैं. अभी तक ऐसे वाहनों को जिनके फास्टैग में कैश बैलेंस नहीं होता था, उन्हें फास्टैग लाइन से ही कैश लेकर निकाल दिया जाता था. वहीं अब बीते सोमवार से नया नियम लागू हो गया है. इस नियम के लागू होने के बाद यदि अब वाहन के फास्टैग में बैलेंस नहीं है और वह टोल प्लाजा की फास्टैग लाइन में है तो उसे दोगुना टोल टैक्स देना होगा. यदि वह दोगुना टोल नहीं देता है तो उसे कैश लाइन से होकर निकलना होगा. कैश लाइन में वाहन अधिक होने के कारण उसे देरी का सामना करना पड़ेगा.

टोल प्लाजा के मैनेजर प्रदीप चौधरी का कहना है कि एनएचएआई की ओर से 17 मई सोमवार से यह नियम लागू किया गया है. वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर इसी नियम से अब टोल वसूला जा रहा है. जिन वाहनों के फास्टैग रिचार्ज नहीं हैं या ब्लैक लिस्ट हैं, उन्हें दोगुना टोल टैक्स देकर ही आगे जाना होगा. लॉकडाउन के कारण ऐसे वाहनों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिन्होंने अपने फास्टैग रिचार्ज नहीं किये हैं.

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