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PFI मामलाः STF को चार्जशीट के लिए मिला 90 दिन का अतिरिक्त समय

हाथरस जिले में हिंसा फैलाने के आरोप में मथुरा से पकड़े गए PFI सदस्यों के खिलाफ 90 दिन बाद भी लखनऊ STF कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई. STF ने कोर्ट से 90 दिन का अतिरक्त समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

पीएफआई मामला
पीएफआई मामला

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Published : Jan 4, 2021, 8:16 PM IST

मथुराः जिले में 5 अक्टूबर को पकड़े गए PFI सदस्यों के मामले में लखनऊ एसटीएफ जांच कर रही है. 90 दिन का समय बीत जाने के बाद भी एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल नहीं की. सोमवार को एसटीएफ के अधिकारियों ने एडीजे प्रथम कोर्ट में अतिरिक्त समय मांगने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया. कोर्ट ने देर शाम को फैसला सुनाते हुए 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया है और कहा आरोपियों के खिलाफ जल्द चार्जशीट दाखिल की जाए.

पीएफआई मामला.

5 अक्टूबर को पकड़े गए थे PFI सदस्य
जनपद के मांट टोल प्लाजा पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और जस्टिस फॉर हाथरस पंफलेट बरामद हुए थे. पुलिस ने चारों पीएफआई सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया था, जहां से जेल भेज दिया गया था. पुलिस द्वारा पकड़े गए चारों आरोपी अतीकुर्रहमान, आलम, सिदिक और मसूद के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज किए गए हैं.

एसटीएफ ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया
लखनऊ एसटीएफ की टीम ने पीएफआई से जुड़े साक्ष्यों के मामले में समय सीमा बढ़ाने के लिए सोमवार को प्रार्थना पत्र एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की कोर्ट में दाखिल किया. 90 दिन बीत जाने के बाद भी एसटीएफ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकी.

90 दिन का अतिरिक्त समय कोर्ट ने दिया
सोमवार की देर शाम को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एसटीएफ के अधिकारियों को 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया है और कहा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों के खिलाफ जो सबूत एकत्रित किए हैं. साक्ष्यों के साथ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने को कहा है.

एसटीएफ के अधिकारियों ने एडीजे प्रथम कोर्ट में अतिरिक्त समय मांगने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, क्योंकि आरोपियों के खिलाफ अभी तक एसटीएफ की टीम चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकी है. कोर्ट ने देर शाम को फैसला सुनाते हुए 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया है. हम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे.
मधुवन दत्त चतुर्वेदी, आरोपी पक्ष अधिवक्ता

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