मथुराः श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण में गुरूवार को नया मोड़ आ गया. अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन द्वारा जिला न्यायालय में दाखिल किए गए रिवीजन को एडीजे 7 कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस याचिका में मांग की गई थी कि विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए. न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए कहा कि यह मांग निराधार है.
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अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक द्वारा 26 जुलाई को एडीजे कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया था. जिसमें मांग की गई थी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व से पहले विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में लड्डू गोपाल का जलभिषेक और पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए. 1 अगस्त को नो वर्क होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. 3 अगस्त को डीजे के आदेश पर गुरुवार को प्रार्थना पत्र की सुनवाई एडीजे 7 की कोर्ट में की गई. इस दौरान न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि यह निराधार है. इस मांग का कोई औचित्य नहीं है.