मथुराःश्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में सिविल जज सीनियर डिविजन (Civil Judge Senior Division) की कोर्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन की याचिका 7 रूल 11 पर सुनवाई होनी थी. लेकिन कोर्ट में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए. न्यायालय ने प्रतिवादी वफ्फ बोर्ड (Waqf Board) को अंतिम अवसर देते हुए नोटिस जारी किया है. अब कोर्ट ने इस प्रकरण में अगली सुनवाई 7 फरवरी को तय कर दी है.
अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन (All India Hindu Mahasabha Organization) ने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईद का प्रकरण को लेकर पिछले 2 पूर्व जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. वाद दर्ज होने के बाद मुस्लिम पक्ष 7 रूल 11 पर बहस करने को अड़ा हुआ था. अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन ने मांग की थी कि विवादित स्थान का सर्वे सरकारी अमीन और पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा वीडियोग्राफी कराकर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कराई जाए. जिसमें कहा गया था कि कुछ लोग विवादित स्थान मस्जिद की दीवार में लगे हिंदू संस्कृति सनातन धर्म के चिन्हों को नष्ट कर रहे हैं. जिसमें अवैध निर्माण कार्यों को भी रोकने की भी मांग की गई थी.