मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर बुधवार को अपर जिला न्यायाधीश सिक्स की कोर्ट में वाद संख्या 950 महेंद्र प्रताप सिंह की रिवीजन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई. न्यायालय द्वारा आज फैसला सुनाया जाना था लेकिन, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में एक घंटे तक अपनी दलीलें पेश की गई. प्रतिवादी की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने 20 मार्च को फैसला सुनाने के आदेश किए हैं. वादी के रिवीजन प्रार्थना पत्र पर सर्वे के आदेश होते हैं या फिर सुनवाई के आदेश होंगे, ये अगली तारीख पर ही पता चलेगा.
वादी महेंद्र प्रताप सिंह के श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर लगाए गए प्रार्थना पत्र पर अपर जिला न्यायाधीश सिक्स की कोर्ट में दोपहर 2:00 बजे के बाद सुनवाई शुरू हुई. हिंदू और मुस्लिम पक्ष द्वारा दलीलें पूरी हो चुकी थीं लेकिन, बुधवार को सेंट्रल सुन्नी बोर्ड के अधिवक्ता ने न्यायालय में अपनी दलीलें पेश कीं. करीब 1 घंटे तक न्यायालय में दलीलें पेश की गईं.
रिवीजन प्रार्थना पत्र पिछले साल अपर जिला न्यायाधीश की कोर्ट में दाखिल किया गया था. इसमें मांग की गई थी कि विवादित स्थान का सरकारी अमीन के द्वारा सर्वे और पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा मौका मुआयना होना आवश्यक है. क्योंकि, प्राचीन साक्ष्य को कुछ लोग वहां से मिटाने का प्रयास कर रहे हैं. इसलिए सर्वे होना जरूरी है. अपर जिला न्यायाधीश सिक्स की कोर्ट ने बुधवार को दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और मामले में 20 मार्च की अगली तारीख तय कर दी.