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बेरोजगार हैं...मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत चाहिए लोन, तो 15 जून तक करें आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है. इस योजना के तहत लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए युवा 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं.

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Published : May 28, 2021, 10:00 AM IST

उद्योग भवन लखनऊ
उद्योग भवन लखनऊ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है. इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से 25 लाख तक का लोन दिया जाता है. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अपना रोजगार शुरू करने के लिए प्रदेश के बेरोजगार युवा 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. राजधानी लखनऊ में इस संदर्भ में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग, से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है

25 लाख तक का मिलेगा लोन
लखनऊ के जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के उपायुक्त मनोज कुमार चैरसिया ने बताया कि उद्योग क्षेत्र में परियोजना लगाने के लिए 25 लाख रुपये अधिकतम तथा सेवा क्षेत्र में इकाई स्थापना के लिए 10 लाख रुपये तक अधिकतम लोन उपलब्ध कराया जाएगा. योजनान्तर्गत इकाई स्थापित करने वाले लाभार्थियों को 25 फीसदी मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जायेगी.

कम लागत वाली परियोजनाओं को मिलेगी प्राथमिकता
उपायुक्त मनोज कुमार चैरसिया ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत कम लागत वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी. ऋण आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होनी चाहिए. इसके साथ ही आवेदक की आयु 18 से 40 के मध्य होनी चाहिए. साथ ही आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक, वित्तीय संस्था या किसी अन्य सरकारी संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए.

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