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किसान आंदोलन को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन, 5 अक्टूबर तक लखनऊ में लागू हुई धारा 144

किसान आंदोलन और विश्कर्मा पूजा, गणेश चतुर्थी और चेहल्लुम के त्योहारों के अलावा प्रवेश परीक्षाओं को देखते हुए लखनऊ में 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी. लखनऊ जोन में धारा 144 का पालन पुलिस कड़ाई से कराएगी. धारा 144 लगने के बाद से सार्वजनिक जगहों पर एक साथ 5 लोगों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर 5 से अधिक लोग नहीं इकट्ठे होंगे. धारा-144 लागू होने के बाद शादी-समारोह में 50 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे.

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Published : Sep 8, 2021, 7:54 PM IST

धारा 144
धारा 144

लखनऊ:ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर के अनुसार, किसान आंदोलन और विश्कर्मा पूजा, गणेश चतुर्थी और चेहल्लुम के त्योहारों के अलावा प्रवेश परीक्षाओं को देखते हुए लखनऊ में 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी. वहीं 10 सितंबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ आ रही हैं. जिसको लेकर धारा 144 लगाने के आदेश को सियासत के नजरिये से भी देखा जा रहा है.

लखनऊ जोन में धारा 144 का पालन पुलिस कड़ाई से कराएगी. धारा 144 लगने के बाद से सार्वजनिक जगहों पर एक साथ 5 लोगों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर 5 से अधिक लोग नहीं इकट्ठे होंगे. धारा-144 लागू होने के बाद शादी-समारोह में 50 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे. इसके साथ ही शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों से मास्क लगाना व शारीरिक दूरी रखने के अपील की गई है. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने कहा धारा 144 का उल्लंघन करने को लेकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

पुलिस कमिश्नरेट जेसीपी एलओ पीयूष मोर्डिया
जेसीपी एलओ पीयूष मोर्डिया की मानें तो लखनऊ के कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हॉल और स्टेडियम की क्षमता के 50 फीसद लोग ही जा सकेंगे. उन्होंने कहा इससे अधिक लोगों को वहां पर एकत्रित होने नहीं दिया जाएगा. वहीं सार्वजनिक जगहों पर एक साथ 5 लोग ही खड़े हो सकते हैं, इससे अधिक पाए जाने पर कार्रवाई होगी. सड़कों पर धरना प्रदर्शन, जुलूस निकलना, किसी धार्मिक स्थल पर लोगों को इकट्ठा करना जैसी चीजों पर रोक रहेगी. इसी दौरान उन्होंने कहा लखनऊ के किसी भी जगह पर दीवार और चौराहे पर किसी भी समुदाय को लेकर पोस्टर बैनर नहीं लगाया जाएगा. जिससे किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचे. अगर ऐसा होना पाया गया तो बैनर व पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.


लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट जेसीपी एलओ पीयूष मोर्डिया ने इसी के साथ लखनऊ में साइबर कैफे चला रहे लोगों को हिदायत दी है कि वह अपने कैफे में पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व पासपोर्ट बनवाने आ रहे लोगों पर निगाह रखने के लिए क्लोज सर्किट कैमरा लगवाएं और आवेदकों का 6 महीने का रिकॉर्ड रखें. क्योंकि पुलिस उनसे कभी भी यह रिकॉर्ड मांग सकती है. इस दौरान लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक रहेगी. अगर ऐसा करता कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा बिना मास्क सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने लखनऊ वासियों को हिदायत दी है की सफाई कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के साथ किसी भी तरह की अभद्रता नहीं की जाएगी, अगर ऐसी शिकायत आती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है.

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