लखनऊ: राजधानी में कोरोना वायरस और पंचायत चुनाव के कारण 5 मई तक धारा-144 लगाई गई थी. अब आगामी त्योहार और आयोजनों के बीच शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए धारा 144 को 5 जून तक लागू करने का फैसला लिया गया है. इस अवधि में एक स्थान पर पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे. इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका
संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था लखनऊ पीयूष मोर्डिया ने बताया कि 14 अप्रैल से रमजान माह चल रहा है. 7 मई को अलविदा की नमाज, 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती, 14 मई को ईद-उल-फितर व परशुराम जयंती, 26 मई को बुद्ध पुर्णिमा व 1 जून को बड़ा मंगल है. इन त्योहारों के चलते शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है, जिसके चलते धारा 144 लागू की गई है.
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सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध
उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों की अनुमति पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ, संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएगा. इस दौरान दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहें फैलायी जाएंगी, ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे.
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रात में लाउडस्पीकर चलाने पर प्रतिबंध
पीयूष मोर्डिया ने बताया कि किसी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूसों और अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के संबंध में ध्वनि-प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण), नियम-2000 यथा संशोधित के प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक होगा. रात 10 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक कोई भी लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा. साथ ही ड्यूटीरत कर्मचारियों से अभद्रता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.