उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

SC ST Court Order : हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास, जमीनी रंजिश में बांके से काटकर की थी हत्या

चिनहट में वर्ष 2015 में हुई हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. सुनवाई के दौरान अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने पाया कि जमीनी रंजिश में दलित की बांके से काटकर हत्या की गई थी.

c
c

By

Published : Feb 15, 2023, 8:43 PM IST

लखनऊ : जमीनी रंजिश को लेकर एक दलित व्यक्ति की बांके से काट कर हत्या करने के मामले में रंजीत यादव, विजय यादव, संजय कुमार यादव व अजय यादव को अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने उम्र कैद के साथ-साथ प्रत्येक को 13-13 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है.


अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक शिवा धर द्विवेदी ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट वादिनी रम्मो देवी द्वारा 5 जुलाई 2015 को थाना चिनहट में दर्ज कराई गई थी. पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना के दिन सुबह करीब साढ़े आठ बजे उसका पति रामलाल रावत साइकिल से शौच के लिए गांव के पूरब तरफ अपने खेत में गए थे. बताया गया कि शौच के लिए वह बैठा था कि तभी घात लगाकर ग्राम शाहपुर थाना चिनहट के रंजीत यादव, विजय यादव, संजय कुमार यादव एवं अजय यादव ने रामलाल रावत को बांका लेकर दौड़ा लिया. जिस पर वह जान बचाने के लिए भागा, लेकिन उसे अभियुक्तों ने संतराम के खेत में गिरा दिया और बांके से उसके गर्दन व सिर पर कई वार करके मौके पर ही मार डाला.


रामलाल की पत्नी ने पुलिस को यह भी बताया था कि अभियुक्तों से रामलाल का जमीन का मुकदमा दीवानी न्यायालय में चल रहा था. इसी रंजिश को लेकर घटना को अंजाम दिया गय. रिपोर्ट में कहा गया कि जब सभी आरोपी उसके पति को मार कर भाग रहे थे तो उसे देवर अर्जुन प्रसाद व देवरानी गुड़िया ने देखा तथा शोर मचाया. जिसके बाद वह मौके पर पहुंची तब तक उसके पति की मौत हो चुकी थी. अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि जुर्माने की आधी धनराशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी तथा निर्णय की प्रति अनुपालन हेतु जिलाधिकारी लखनऊ को भेजी जाए.

यह भी पढ़ें : Kheri Tikuniya incident में हाईकोर्ट ने आठ अभियुक्तों को दी 20 मार्च तक की अंतरिम जमानत, छोड़ने होंगे दो प्रदेश

ABOUT THE AUTHOR

...view details