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बिना हेल्थ चेकअप कॉमर्शियल डीएल नहीं होगा रिन्यू, सड़कों से हटेंगे कमरतोड़ स्पीड ब्रेकर

Road Safety Campaign: यूपी में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 15 से 31 दिसंबर चलेगा. इस बार के अभियान में यातायात विभाग कई बड़ी योजनाओं के साथ उतरेगा.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 9, 2023, 1:03 PM IST

Updated : Dec 9, 2023, 1:27 PM IST

लखनऊ: आगामी 15 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा पखवाड़े की शुरुआत होगी. सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 31 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान सड़क की देखभाल सुनिश्चित की जाएगी. इसके लिए रोड इंजीनियरिंग पर फोकस किया जाएगा. मार्गों पर कमरतोड़ स्पीड ब्रेकर की जगह टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर का निर्माण कराया जाएगा. उस पर थर्मोप्लास्टिक पेंट्स, कैट-आई अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा. मार्गो को गड्ढा मुक्त रखने के साथ ही क्षतिग्रस्त पटरियों और अवैध कट्स का सुधार भी जल्द से जल्द कराया जाएगा. वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस पर भी इस पखवाड़े में फोकस किया जाएगा.

इमरजेंसी केयर पर रहेगा फोकसः सड़क सुरक्षा के साथ-साथ इमरजेंसी केयर पर पखवाड़े के दौरान विशेष फोकस रहेगा. कार्ययोजना के अनुसार एनएचएआई के टोल प्लाजा पर स्थापित मेडिकल ऐड पोस्ट को उच्चीकृत करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं. इमरजेंसी केयर के तहत, राजस्व विभाग के आपदा मित्रों और पेट्रोल पंप ढाबा कार्मिकों, वाहन मैकेनिक को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फर्स्ट रिस्पांडर प्रशिक्षण कराया जाएगा, जबकि कॉमर्शियल चालकों के लिए हेल्थ कार्ड अनिवार्य रूप से जारी किए जाएंगे. ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण बिना हेल्थ चेक-अप के नहीं किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

शराब के ठेकों के सामने लगेंगी जागरूकता होर्डिंगः जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा पखवाड़े की मॉनीटरिंग के लिए कार्ययोजना तैयार की है. 12 अक्टूबर को अधिसूचित उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना जांच योजना-2023 के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जनपद में तीन या अधिक सड़क दुर्घटना, मृत्यु वाली दुर्घटनाओं की जांच के लिए दुर्घटना जांच समिति और जनपद स्तरीय समन्वय समिति के गठन की कार्रवाई जिला प्रशासन के स्तर पर की जाएगी. प्रदेश के सभी सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में मूवी की शुरुआत और इंटरवल में सड़क सुरक्षा के वीडियो अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे. शराब की सभी दुकानों (ठेके, मॉडल शॉप, बार) पर नशे की हालत में वाहन न चलाने के होर्डिंग लगाए जाएंगे. महत्वपूर्ण मार्गों पर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई होगी.

पुलिस और परिवहन अधिकारियों पर प्रवर्तन की जिम्मेदारीः प्रवर्तन कार्यों की जिम्मेदारी पुलिस और परिवहन विभाग की होगी. इसके तहत सड़क सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी पर बनी कमेटी की तरफ से निर्देशित अभियोग रेड लाइट जंपिंग, ओवरस्पीडिंग, वाहन चालते समय मोबाइल फोन का उपयोग, ओवरलोडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, हेलमेट/सीटबेल्ट, रांग साइड ड्राइविंग में प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी. मालयानों में खनन परिवहन में ओवरलोडिंग पाए जाने पर टास्क फोर्स के माध्यम से प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई होगी.

कड़ा एक्शन लिया जाएगाःविद्यालय-यान नियमावली के अनुसार स्कूली वाहनों की निर्धारित आयु के बाद स्कूली वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. नगरीय क्षेत्रों में ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी के पंजीकरण का सत्यापन किया जाएगा. उनके मार्ग निर्धारित किए जाएंगे. अवैध ई-रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी स्टैंड की पहचान कर उनके खिलाफ खड़ा एक्शन लिया जाएगा.

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Last Updated : Dec 9, 2023, 1:27 PM IST

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