लखनऊः लखनऊ विकास प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत हुए पेंशनधारकों को भी अब राज्यकर्मियों के समान सातवें वेतनमान के बराबर पेंशन मिलेगा. प्रमुख सचिव आवास ने इस संबंध में सभी प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, आवास आयुक्त को शासनादेश के अनुपालन के लिए आदेश जारी कर दिया है. इस शासनादेश को उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अहंकारी सेवा और विधि मान्यकरण अधिनियम 2021 अधिसूचित किया गया है.
कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने दी जानकारी
उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेशके विकास प्राधिकरणों से सेवानिवृत हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को छठे वेतनमान के आधार पर अभी पेंशन मिल रही है. सेवानिवृत्त कर्मी राज्यकर्मियों के समान पेंशन का लाभ दिए जाने की मांग कर रहे थे. आवास विभाग ने इस पर सहमति जता दी है. इसके मुताबिक वित्त विभाग राज्य कर्मियों के लिए निर्धारित पेंशन व्यवस्था के आधार पर ये लाभ दिया जाएगा. पेंशन निर्धारण के लिए वित्त विभाग के आदेश 23 दिसंबर 2016 को आधार माना जाएगा.
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पेंशन का वास्तविक लाभ तात्कालिक प्रभाव से मिलेगा
जारी आदेश में कहा गया है कि पेंशन का वास्तविक लाभ तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा. उक्त शासनादेश की व्यवस्थाओं को लागू किए जाने पर आने वाला व्यय भार विकास प्राधिकरणों को स्वयं अपने संसाधनों से वहन करना होगा. इसके लिए राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी. विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि केंद्रीयत और अकेंद्रीयत कर्मियों को सातवें वेतन आयोग की अनुसंशा के अनुरूप पेंशन और अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ देने की दिशा में कार्रवाई शुरू की जाए.