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वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामला, फांसी की सजा पाए वलीउल्लाह को लखनऊ जेल भेजने का आदेश

वाराणसी के सीरियल ब्लास्ट मामले में फांसी की सजा पाए अभियुक्त वलीउल्लाह को लखनऊ जेल भेजने का आदेश दिया है. छह जून, 2022 को इस वारदात से सम्बंधित एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई जा चुकी है.

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2006 में वाराणसी मे हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में वलीउल्लाह को लखनऊ जेल भेजने का आदेश

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Published : Aug 18, 2022, 10:42 PM IST

लखनऊः राजधानी केविशेष जज लोकेश वरुण ने वाराणसी के सीरियल ब्लास्ट मामले में फांसी की सजा पाए अभियुक्त वलीउल्लाह को लखनऊ जेल भेजने का आदेश दिया है. लखनऊ की विशेष अदालत में वलीउल्लाह को गाजियाबाद की डासना जेल से पुलिस की कड़ी सुरक्षा में पेश किया गया था. अभियुक्त के खिलाफ थाना गोसाईगंज से सम्बंधित विस्फोटक पदार्थ व आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा विचाराधीन है. कोर्ट ने इस मामले में 30 अगस्त को अभियोजन को अपना गवाह पेश करने का आदेश दिया है.


बता दें कि वलीउल्लाह को 5 अप्रैल 2006 को लखनऊ के गोसाईगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया था. इसके पास से एक पिस्टल, छह कारतूस, डेढ़ किलोग्राम आरडीएक्स व दो डेटोनेटर बरामद हुआ था. इस मामले की एफआईआर वाराणसी के क्षेत्राधिकारी टीएन त्रिपाठी ने थाना गोसाईगंज में दर्ज कराई थी. विशेष लोक अभियोजक एमके सिंह के मुताबिक इस मामले में वलीउल्लाह पर आरोप तय हो चुका है.

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वर्ष 2006 में वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में वलीउल्लाह को गाजियाबाद की जिला व सत्र अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी. छह जून, 2022 को इस वारदात से सम्बंधित एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई जा चुकी है. वलीउल्लाह ने फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर रखी है. उल्लेखनीय है कि 7 मार्च, 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर व कैंट रेलवे स्टेशन पर बम धमाके हुए थे. इसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इसके बाद दशाश्वमेध घाट पर भी कुकर में विस्फोटक बरामद किया गया था.
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