लखनऊः 69000 शिक्षक भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए आज राहत भरी खबर मिली है. अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया है.
उच्चतम न्यायालय में 24 जुलाई 2020 को इस मामले में बहस पूरी कर ली गई थी. इसके बाद शिक्षकों की कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि शिक्षामित्रों के आरक्षित 37339 पदों को छोड़कर शेष 31661 पदों को भरने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए. उच्चतम न्यायालय के इसी आदेश के अनुक्रम में गुरुवार को अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने यह आदेश जारी किया है.
आदेश में कहा गया है कि 69000 भर्ती प्रक्रिया में सफल हुए अभ्यर्थियों को जिन जनपदों को आवंटित किया गया था. अब उन्हीं जनपदों में समानुपातिक आरक्षण के आधार पर 31661 सीटों को भरने का काम शुरू किया जाए.
बता दें कि 69000 शिक्षक भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थियों को जनपद का आवंटन कर दिया गया था. वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में 31661 पदों को जनपदों में समानुपातिक आरक्षण के आधार पर सीटों को भरने का काम किया जाएगा. इससे काफी दिनों से इंतजार कर रहे सफल शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. फिलहाल इस तरीके से भर्ती करने पर 37339 अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति पाने से वंचित रह जाएंगे.