लखनऊः बाराबंकी के रामसनेही घाट तहसील परिसर में स्थित रही मस्जिद के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी है. हालांकि न्यायालय ने तत्कालीन एसडीएम दिव्यांशु पटेल और मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने सुन्नी सेंट्रल बोर्ड तथा हसमत अली और अन्य की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया.
न्यायालय ने याचिकाओं पर 15 जून को सुनवाई के पश्चात अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था. जिसे मंगलवार को जारी किया है. उल्लेखनीय है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका में अंतरिम राहत के तौर पर मस्जिद वाले स्थान पर अजान और पांच वक्त नमाज पढ़ने में दखल न दिए जाने की मांग की गई है. दूसरी याचिका में मस्जिद वाले स्थान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की मांग की गई है.
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