लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चारबाग में गुरूनानक मार्केट में स्थित कथित अवैध होटलों के खिलाफ दाखिल एक जनहित याचिका पर एलडीए व नगर निगम से जवाब तलब किया है. न्यायालय (Allahabad High Court Lucknow Bench) ने दोनों विभागों को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. जवाब आने के पश्चात कथित अवैध होटलों के संचालकों को नोटिस जारी किए जाने पर भी न्यायालय विचार करेगी.
यह आदेश (High court order to LDA and Lucknow Municipal Corporation) न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता अमर सिंह की याचिका पर पारित किया. याचिका में कहा गया है कि 1954 में पाकिस्तान से ये शरणार्थियों को आश्रय देने के लिए राज्य सरकार ने कुछ जमीनें व दुकान आवंटित किए थे, जहां अब गुरुनानक मार्केट बन चुका है. याचिका में दावा किया गया है कि 17 दुकानों को अलग-अलग होटलों में अवैध रूप से तब्दील किया जा चुका है. इ होटल के लिए किसी भी सरकारी विभाग से कोई अनुमति अथवा अनापत्ति नहीं ली गई है.