लखनऊः गाली-गलौज और अपमानित कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के तीन साल पुराने एक मामले में प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (Former cabinet minister Azam Khan) की ओर से दाखिल जमानत अर्जी का राज्य सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी ने विरोध किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी. ये आदेश एमपी-एमएलए की मजिस्ट्रेटी कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने दिया है.
आजम खान की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर अभियोजन अधिकारी ने विरोध करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ लगे आरोप जमानत योग्य नहीं हैं. उल्लेखनीय है कि आजम खान को उनके अधिवक्ता और मामले के विवेचक के अनुरोध पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने बीते 5 जनवरी को बी वारंट के माध्यम से तलब किया था. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर 18 जून तक के लिए जेल भेज दिया गया था.