लखनऊः अजीत सिंह हत्याकांड में अभियुक्त बनाए गए पूर्व सांसद धनंजय सिंह की ओर से निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका को वापस ले लिया गया है. वापस लेने के आधार पर न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने धनंजय सिंह की याचिका पर पारित किया.
याचिका में अजीत सिंह हत्याकांड मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी. मामले पर कुछ देर की बहस के उपरांत याची के अधिवक्ता ने याचिका को वापस लिए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया. साथ ही उन्होंने न्यायालय से यह भी मांग की कि यदि याची को बेगुनाह सिद्ध करने लायक साक्ष्य आते हैं तो उसे पुनः नई याचिका दाखिल करने की भी स्वतंत्रता रहे. न्यायालय ने नई याचिका की छूट प्रदान करते हुए, वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया है.