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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: गायत्री 7 दिन के लिए ईडी की कस्टडी रिमांड पर

पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. अब मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी के विशेष जज दिनेश कुमार शर्मा (तृतीय) ने गायत्री प्रसाद प्रजापति को सात दिन के लिए ईडी की कस्टडी में सौंपने का आदेश दिया है. गायत्री के कस्टडी रिमांड की यह अवधि 11 फरवरी की सुबह 10 बजे से शुरू होकर 18 फरवरी की सुबह 10 बजे समाप्त होगी.

जिला न्यायालय लखनऊ.
जिला न्यायालय लखनऊ.

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Published : Feb 10, 2021, 9:49 PM IST

लखनऊ: जिला जज व ईडी के विशेष जज दिनेश कुमार शर्मा (तृतीय) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में निरुद्ध पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को सात दिन के लिए ईडी की कस्टडी में सौंपने का आदेश दिया है. गायत्री के कस्टडी रिमांड की यह अवधि 11 फरवरी की सुबह 10 बजे से शुरू होकर 18 फरवरी की सुबह 10 बजे समाप्त होगी. कोर्ट ने यह आदेश ईडी की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.

बुधवार को ईडी के विशेष वकील कुलदीप श्रीवास्तव ने अर्जी पर बहस की. उनका कहना था कि बतौर खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है. ईडी की प्रारम्भिक पूछताछ में दो करोड़ 98 लाख 28 हजार 511 रुपये की अधिक संपत्ति का पता चला है, लेकिन गायत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. जबकि गायत्री के बहुत सारे फर्म हैं, जिसमें कई करोड़ रुपये निवेश किए गए हैं.

गायत्री प्रसाद प्रजापति का बेटा अनिल प्रजापति इन कम्पनियों का निदेशक है. इनकी कई प्रापर्टी अमेठी, लोनावला व गोवा में होने की जानकारी मिली है. इस संदर्भ में गायत्री से पूछताछ आवश्यक है. लिहाजा गायत्री का 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया जाए. 26 अक्टूबर 2020 को विजिलेंस ने गायत्री के खिलाफ आय से अधिक संपति का मामला दर्ज किया था. 14 जनवरी 2021 को इसी आधार पर ईडी ने भी जांच शुरू की. बीते सोमवार को गायत्री को इस मामले में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था.

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