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पॉवर कारपोरेशन के अफसरों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कोर्ट ने मांगी आख्या

लखनऊ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशील कुमारी ने उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन के अफसरों के खिलाफ दाखिल मुकदमे की एक अर्जी पर थाना हजरतगंज से रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया है. वहीं, अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंह ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त मनोज लोध को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ.
जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ.

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Published : Mar 6, 2021, 10:13 PM IST

लखनऊःमुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशील कुमारी ने उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन के अफसरों के खिलाफ दाखिल मुकदमे की एक अर्जी पर थाना हजरतगंज से रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया है. उक्त अर्जी में पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समीक्षा अधिकारी संतोष कुमार गौतम, सेक्शन ऑफिसर ओम नारायण गुप्ता व गोमतीनगर ट्रांसमिसन के एकाउन्टेंट अधिशासी अभियंता अभिषेक दीक्षित तथा दो अन्य को विपक्षी पक्षकार बनाया गया है.

नौकरी देने के नाम पर ठगी का आरोप
यह अर्जी दर्शन वर्मा ने दाखिल की है. दर्शन वर्मा ने अर्जी में इन सभी पर नौकरी देने के एवज में करोड़ों की ठगी का आरोप लगाया है. साथ ही इन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है. मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी.

हत्या के दोषी को उम्र कैद
वहीं अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंह ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त मनोज लोध को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सरकारी वकील पुष्पेंद्र सिंह व दुष्यंत मिश्रा के मुताबिक इस मामले की एफआईआर रमेश लोधी ने थाना मड़ियांव में दर्ज कराई थी. 26 अगस्त 2009 को उनका आठ वर्षीय लड़का गोलू लापता हो गया था. बाद में ताड़ीखाने के पास उसकी लाश मिली. विवेचना के दौरान अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया व अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्यों के साथ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की गई.

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