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उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली में फेरबदल, जानिए नए नियम

उत्तर प्रदेश में मोटरयान नियमावली में बदलाव किए गए हैं. इन बदलावों के तहत जुर्माने की दरों में तब्दीली की गई है. हालांकि अभी कुछ दिन यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाएगी. वहीं ई चालान करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ऐप में नई दरों के अपडेट होते ही यह नियम लागू हो जाएंगे.

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Published : Jul 31, 2020, 7:25 PM IST

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली में बदलाव
उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली में बदलाव

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए योगी सरकार लगातार सक्रिय नजर आ रही है. सरकार ने एक बार फिर मोटरयान नियमावली में बदलाव किया है. इस संदर्भ में योगी सरकार की ओर से शासनादेश जारी किया गया है. इस शासनादेश के तहत कठोर जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं. मोटरयान नियमावली के नए नियमों के तहत चार पहिया या दो पहिया वाहन चलाते समय अगर ड्राइवर मोबाइल फोन पर पहली बार बातचीत करते हुए पाया गया 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वही दोबारा वाहन चलाते समय फोन पर बात करते हुए पाए जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जयगा. इसी के साथ कई अन्य ट्रैफिक रूल वायलेशन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. नए प्रावधानों के तहत अग्निशमन की गाड़ियों और एंबुलेंस को रास्ता न देने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. एंबुलेंस और अग्निशमन की गाड़ियों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट करने में लगे अधिकारियों के आदेश का पालन न करने पर 2ं000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली में बदलाव.
नए नियमों के तहत नो पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करने पर पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. हेलमेट न लगाने पर 1,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट न लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं अगर बिना लाइसेंस वाहन चलाते हुए पाए गए तो 5,000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा.


नए नियमों के तहत तेज गाड़ी चलाने पर 2,000रुपये का चालन का भुगतान करना पड़ेगा. बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा. बिना अनुमति रेसिंग करने पर 10,000रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. पीस एरिया जैसे कि स्कूल व हॉस्पिटल के पास पहली बार हॉर्न बजाने पर 1,000 रुपये और दूसरी बार हॉर्न बजाने पर 2000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा.

कुछ दिन बाद शुरू होगी व्यवस्था
वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहित 14 राज्यों में ऑनलाइन ई चालान काटने की व्यवस्था है. पुलिस ई चालान करने के लिए जिस ऐप का प्रयोग करती है. उस ऐप में अभी नई दरों को अपडेट नहीं किया गया है. फिलहाल पुरानी दरों पर ही चालान काटे जा रहे हैं इसलिए अभी कुछ दिन तक यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाएगी.

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