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बाजारखाला हत्याकांड: हत्या और गैंगेस्टर एक्ट के तहत छह को मिली आजीवन कारावास की सजा

वर्ष 2003 में हुए बाजारखाला हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट का फैसला आया. विशेष जज रेखा शर्मा ने घर का दरवाजा और खिड़की तोड़कर अंदर घुसने और मोहल्ले के अनिल कुमार की हत्या करने के मामले में अभियुक्तगण को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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वर्ष 2003 का बाजारखाला हत्याकांड

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Published : Mar 30, 2022, 10:16 PM IST

लखनऊ: वर्ष 2003 में हुए बाजारखाला हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट का फैसला आया. विशेष जज रेखा शर्मा ने घर का दरवाजा और खिड़की तोड़कर अंदर घुसने और मोहल्ले के अनिल कुमार की हत्या करने के मामले में अभियुक्तगण अन्नु, बच्चू, दीपू, श्रीराम उर्फ पप्पू, सतीश व अनूप उर्फ बब्लू को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

वहीं, कोर्ट ने मृतक के भाई रवि कुमार की हत्या का प्रयास करने के मामले में भी सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. साथ ही कोर्ट ने इन्हें गैंगेस्टर एक्ट में भी दोषी करार दिया है. कोर्ट ने अभियुक्त श्रीराम को छोड़कर बाकी सभी अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट में भी दोषी करार दिया है. श्रीराम के अलावा अन्य सभी अभियुक्तों पर अलग-अलग 43 हजार 500 का जुर्माना भी लगाया है जबकि श्रीराम को 43 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश कुमार सिंह (Senior Prosecution Officer Awadhesh Kumar Singh) और सौम्या प्रियदर्शिनी के मुताबिक 13 जून, 2003 को हत्या के इस मामले की एफआईआर रवि की पत्नी सारिका ने थाना बाजारखाला में दर्ज कराई थी. अभियुक्तों ने दिन-दहाड़े घर में घुसकर वादिनी के पति की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

विवेचना के दौरान अभियुक्तों पर गैंगेस्टर भी तामील हुआ था. बहस के दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि अभियुक्तगण बेगुनाह हैं और उन्हें रंजिशन फंसाया गया है. हालांकि कोर्ट ने प्रत्यक्षदर्शियों के साक्षय में कोई भी भिन्नता न पाते हुए बचाव पक्ष की दलील को खारिज कर दिया.

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