लखनऊ: वर्ष 2003 में हुए बाजारखाला हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट का फैसला आया. विशेष जज रेखा शर्मा ने घर का दरवाजा और खिड़की तोड़कर अंदर घुसने और मोहल्ले के अनिल कुमार की हत्या करने के मामले में अभियुक्तगण अन्नु, बच्चू, दीपू, श्रीराम उर्फ पप्पू, सतीश व अनूप उर्फ बब्लू को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
वहीं, कोर्ट ने मृतक के भाई रवि कुमार की हत्या का प्रयास करने के मामले में भी सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. साथ ही कोर्ट ने इन्हें गैंगेस्टर एक्ट में भी दोषी करार दिया है. कोर्ट ने अभियुक्त श्रीराम को छोड़कर बाकी सभी अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट में भी दोषी करार दिया है. श्रीराम के अलावा अन्य सभी अभियुक्तों पर अलग-अलग 43 हजार 500 का जुर्माना भी लगाया है जबकि श्रीराम को 43 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.
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