कौशाम्बीः जनपद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ रेप करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने 40 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. न्यायालय ने अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 अगस्त 2016 को पीड़िता किशोरी ने करारी थाना में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह इंटर की छात्रा है. उसी के गांव का रहने वाला रोहित कुमार ने शादी का झांसा देकर उसके मोबाइल पर अश्लील वीडियो बना लिया. वीडियो बनाने के बाद रोहित पीड़िता से एक साल तक बलात्कार करता रहा. पीड़िता के मुताबिक जब वह विरोध करती तो आरोपी अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था. पीड़िता ने बताया था कि 8 अगस्त 2016 को आरोपी रोहित कोर्ट मैरिज करने के लिए उसे लेकर मंझनपुर पहुंचा. जहां उसने बाद में शादी करने से इनकार कर दिया और पीड़िता को पानी में जहर मिलाकर दे दिया. किसी प्रकार पीड़िता को होश आने पर वह घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी. घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता ने तहरीर देते हुए अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
करारी पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर 376 और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की. पुलिस ने अभियुक्त रोहित के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया. मामला अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय के न्यायालय में पेश हुआ. अपर शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय में कुल 7 गवाहों का बयान दर्ज करवाया. गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली के अवलोकन करने के बाद गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने रोहित कुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अर्थदंड जमा होने पर आधी राशि पीड़िता को दिया जाए.