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ऑरेंज जोन कासगंज में प्रशासन ने दी दुकानें खोलने की इजाजत

उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के ऑरेंज जोन में शामिल होने के बाद जिला प्रशासन ने यहां शर्तों के साथ कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है. प्रशासन ने अलग-अलग चीजों की दुकानों को सप्ताह के अलग-अलग दिन खोलने का निर्णय लिया है.

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Published : May 6, 2020, 10:16 PM IST

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कासगंज में खुलीं दुकानें

कासगंज:बीते 14 दिनों से कोरोना संक्रमण का कोई केस सामने नहीं आने से कासगंज जनपद को ऑरेंज जोन घोषित कर दिया गया है. जिसके बाद जिला प्रशासन लॉकडाउन के तीसरे चरण में जनपद की कुछ दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है.

अलग-अलग दिन खुलेंगी अलग-अलग चीजों की दुकानें

जनपद को ऑरेंज जोन घोषित किए जाने के बाद कासगंज के जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह एवं एसपी सुशील घुले ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जिले के दुकानदारों को सूचीबद्ध नियम व शर्तों के साथ रियायत देने का फैसला किया. जिला प्रशासन ने अगल-अलग चीजों की दुकानों को सप्ताह के अलग-अलग दिन खोलने का फैसला किया है.


सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
श्रृंगार, प्रसाधन, कॉस्मेटिक, गिफ्ट, खिलौने, खेल के सामान, भवन निर्माण सामग्री, हार्डवेयर की दुकान, सेनेटरी, साइकिल की दुकान इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, बर्तन की दुकान, ऑटोमोबाइल.

मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार
मिठाई की दुकान (स्थाई रूप से बने प्रतिष्ठान खोले जाएं), समोसा, नमकीन, दालमोठ, रेडीमेड गारमेंट्स, वस्त्रालय, टेलरिंग शॉप, जूते चप्पल की दुकान. ( रेडीमेड गारमेंट्स, टेलरिंग शॉप और जूते-चप्पल की दुकान में ट्रायल की सुविधा नहींं होगी)

चश्मा घर, बुक स्टेशनरी की दुकान, मोहर की दुकान, फर्नीचर, फोटोग्राफी लैब, ज्वेलरी शॉप की दुकान भी हफ्ते में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी.


इन चीजों की दुकानें रोजना खुलेंगी

मेडिकल स्टोर, मछली, अंडा, फल-सब्जी, दूध (डोर स्टेप डिलीवरी)

किराना और देसी घी की दुकान रविवार छोड़कर रोजाना खुलेंगी. इसके अलावा उर्वरक, बीज, कीटनाशक व कृषि यंत्र के साथ दूध, बेकरी और कन्फेक्शनरी और बारदाना की स्थायी दुकानें भी रोजाना खुलेंगी.

प्रशासन की तरफ से मिली रियायत पर व्यापारियों की राय
प्रशासन की तरफ से मिली रियायत पर एक कॉस्मेटिक दुकानदार ने कहा कि प्रशासन को कम से कम 17 मई तक तो इंतजार करना ही चाहिए था. सिर्फ जरूरी समान की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए थी.

वहीं हलवाई मनीष कुमार ने कहा कि प्रशासन को कम से कम 17 मई तक माहौल देखना चाहिए था उसके बाद रियायत देनी चाहिए थी. इस रियायत से कोरोना वायरस के संक्रमण का ख़तरा बढ़ सकता है. प्रशासन ने यह निर्णय जल्दबाजी में लिया है.

जूते-चप्पल के दुकानदार रईस अहमद ने कहा कि प्रशासन ने रियायत देकर अच्छा किया. लेकिन अभी सिर्फ परचून, दूध, मेडिकल स्टोर और खाने-पीने के सामानों की दुकानों के खोलने की इजाजत देनी चाहिए थी.

दुकान खोलने का समय
वहीं ड्यूटी पर तैनात सहायक चकबंदी अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट राजवीर सिंह ने बताया कि प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन कराया जा रहा है. दिनों के हिसाब से दुकानों को खोला जा रहा है. सभी दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि दुकान के सामने गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए लोगों को सामान दे. जूते आदि की दुकानों पर ट्रायल की सख्त मनाई है. साथ ही सभी दुकानदारों को और ग्राहकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. दुकानों के खुलने का समय भी सुबह 11:00 बजे से 5:00 बजे तक है. तो वहीं दूध, बेकरी, कन्फेक्शनरी की दुकान सुबह 7:00 से 10:00 व शाम 5:00 से 7:00 खुलने का समय रखा गया है.

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