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आईआईए अध्यक्ष मौत मामलाः कोर्ट में कानपुर पुलिस आयुक्त के खिलाफ परिवाद दाखिल

कानपुर में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान ट्रैफिक में फंसकर आईआईए महिला विंग की अध्यक्ष वंदना मिश्रा की मौत हो गई थी. इस मामले में कानपुर पुलिस आयुक्त समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीएमएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है.

कानपुर पुलिस आयुक्त के खिलाफ परिवाद दाखिल.
कानपुर पुलिस आयुक्त के खिलाफ परिवाद दाखिल.

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Published : Jun 29, 2021, 8:18 PM IST

कानपुरः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन के दौरान ट्रैफिक रोकने से इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) महिला विंग की अध्यक्ष वंदना मिश्रा की मौत पर सीएमएम कोर्ट में पुलिस आयुक्त असीम अरुण सहित कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है. यह परिवाद विधि छात्र जितेंद्र शुक्ला की ओर से मंगलवार को दाखिल किया गया है.

कानपुर पुलिस आयुक्त के खिलाफ परिवाद दाखिल.
बता दें कि कानपुर में 25 जून को महामिहम राष्ट्रपति के आगमन के दौरान गोविंदपुरी पुल का ट्रैफिक रोका गया था. इस दौरान समय से अस्पताल न पहुंचने के कारण वंदना मिश्रा की मौत हो गई थी. जिसके बाद कानपुर पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने ट्वीट कर माफी मांगी थी और महामहिम राष्ट्रपति ने भी शोक जताया था. वहीं, पुलिस आयुक्त ने लापरवाही में चार पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया था. सस्पेंड पुलिस कर्मियों की बहाली के लिए वंदना मिश्रा के पति शरद मिश्रा ने अपील की थी.

इस मामले में मंगलवार को जितेंद्र शुक्ला की ओर से सीएमएम कोर्ट में पुलिस आयुक्त कानपुर, डीसीपी ट्रैफिक, एसीपी गोविन्दनगर, टीएसआई, थाना प्रभारी गोविंदनगर के साथ अज्ञात पुलिस कर्मियों पर परिवाद दाखिल किया है. परिवाद दाखिल करने वाले विधि छात्र जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति के आगमन के दौरान पुलिस की लापरवाही के कारण वंदना मिश्रा की जान गई थी. उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त ने ट्वीट कर माफी मांगी थी. उन्होंने कहा कि संविधान में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति आरोप स्वीकार करता है तो वह दंड का अधिकारी है.

इसे भी पढ़ें-राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में फंसी एंबुलेंस, महिला विंग अध्यक्ष की हुई मौत, 3 सिपाही निलंबित

परिवाद दाखिल करने वाले अधिवक्ता नमन गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं होने पर महिला उद्यमी वंदना मिश्रा की मौत हुई थी. जिसपर पुलिस आयुक्त ने ट्वीट कर माफी मांगी थी. लेकिन किसी भी अपराध में माफी मांगना मात्र ही समाधान नहीं है बल्कि दंडित करना समाधान है. इसलिए विधि छात्र जितेंद्र शुक्ला की ओर से परिवाद दाखिल किया गया है, जिसकी अगली तिथि दी गई है.

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