हरदोईः जिला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले को अपनाते हुए निर्धारित दिनों में ही दुकान खोलने की अनुमति दी थी. ऐसे में तमाम लोगों ने बगैर अनुमति के ही अपनी दुकानों को खोल दिया. सोमवार को जिला प्रशासन ने अनाधिकृत रूप से खुली दुकानों को बंद कराया. साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है.
जिला प्रशासन ने दुकानों को कराया बंद.
जिले में लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान कृषि यंत्र, खाद, बीज, कीटनाशक, रसायन व पशु आहार की दुकानें खोली जा रही हैं. प्रशासन ने छूट देते हुए फोन रिचार्ज, हैंड पंप रिपेयरिंग, हार्डवेयर, पेंट तथा सैनेटरी की दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक दिन तथा नगरीय क्षेत्र में सोमवार से गुरुवार को खोलने की अनुमति दी थी. इसके साथ ही इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, ऑटो रिपेयर तथा ऑटो गैरेज की दुकान ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक दिन और नगरी क्षेत्र में सोमवार से गुरुवार को खोलने के निर्देश दिए हैं.
वहीं इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, ऑटो शोरूम, रेडीमेड कपड़े, ज्वेलरी, बर्तन, जूता-चप्पल, फर्नीचर व चश्मे की दुकान ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार से रविवार को ही खोलने के निर्देश दिए हैं. जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के भी निर्देश दिए थे, जिसके अनुक्रम में सभी निर्धारित दिनों पर ही दुकानदार दुकानें खोल सकेंगे.
बाजार का जायजा लिया
सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ने बाजार का जायजा लिया. इस दौरान कुछ दुकानदार निर्धारित दिनों के बावजूद भी अनाधिकृत रूप से अपनी दुकानों को खोल रखे थे, जिस पर प्रशासन ने उनकी दुकान बंद करवा दी. सिटी मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान निर्धारित समय में ही दुकानदारों को खोलने की अनुमति दी गई है. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा. ऐसे में यदि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है और नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.