गोंडाःगोंडाजिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को करीब 6 वर्ष पहले किशोरी के बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के साश्रम कारावास व 14 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है.
विशेष अभियोजन अशोक कुमार और सुधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले के दबाव थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी एक व्यक्ति ने 2 अप्रैल 2017 को शौच के लिए बाहर गई किशोरी को बहल फुसलाकर भगा ले गया था. इसके बाद व्यक्ति ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. स्थानीय पुलिस ने विवेचना के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो धिनियम की धारा 3/4 के तहत आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया.