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नोएडा: पुरानी गाड़ी लेकर सड़क पर उतरे तो कैंसिल हो जाएगी RC

गौतमबुद्ध नगर आरटीओ ने केंद्रीय मोटर अधिनियम 1988 की धारा 54 एवं 55 के तहत जिन 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन 18 अप्रैल 1998 के बाद हुआ है और जिनका समय पूरा हो गया है, उन वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है.

तय मानक पूरा कर चुके वाहन हटेंगे

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Published : Oct 11, 2019, 11:32 PM IST

नोएडा: एनसीआर क्षेत्र में परिवहन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के तहत 50 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद कर दिया गया है. डीजल वाहन सड़क पर केवल 10 साल ही चल सकते हैं, जबकि पेट्रोल वाहन 15 साल. इसके बावजूद जिले में तय मानक से ज्यादा समय पूरा कर चुकी गाड़ियां चल रही हैं. इसलिए सितंबर महीने में दस हजार से अधिक वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया गया था.

तय मानक पूरा कर चुके वाहन हटेंगे

आरटीओ गौतमबुद्ध नगर ने केंद्रीय मोटर अधिनियम 1988 की धारा 54 एवं 55 के तहत 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को 18 अप्रैल 1998 के बाद के जो वाहन रजिस्ट्रेशन हुए हैं और जिनका समय पूरा हो गया है, उन वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया है. 15 साल पुराने जितने भी वाहन अगर नोटिस के बावजूद भी सड़कों पर चलते हैं, तो परिवहन विभाग जल्द ही ऐसे वाहनों को जब्त कर लेगा.

जल्द ही ऐसे वाहनों का सड़क से हटने का असर दिखेगा. पर्यावरण और प्रदूषण को देखते हुए परिवहन विभाग ने ये फैसला लिया है. आरटीओ विभाग की ये कार्रवाई एनजीटी के आदेशों को पालन करते हुए की गई है. एआरटीओ का कहना है कि चिन्हित किये गए वाहन बहुत जल्द गौतमबुद्धनगर जिले से हटा दिए जाएंगे.

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