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सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के दोषियों पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड, 7 छात्र तीन माह के लिये निलंबित

यूपी के इटावा में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी रैगिंग प्रकरण में दोषी छात्रों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना और तीन माह के लिये निलंबित भी किया जा रहा है. इसी के साथ विवि मॉनीटरिंग सेल के पुनर्गठन का भी आदेश दिया गया है.

दोषी छात्र 25 हजार रूपये अर्थदंड सहित तीन माह के लिये निलंबित.

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Published : Aug 24, 2019, 3:02 AM IST

Updated : Sep 4, 2020, 12:24 PM IST

इटावा:मीडिया की खबरों को गलत बताने वाला सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रशासन बैक फुट पर आ गया है. सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी रैगिंग प्रकरण मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के दखल के बाद भी शांत होता नजर नहीं आ रहा है. शुक्रवार को मेडिकल यूनिवर्सिटी के डीन पीके जैन ने बताया कि यूनिवर्सिटी में रैंगिंग की घटना दुर्भाग्य पूर्ण है. जांच में दोषी पाए गए सात सीनियर छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना सैफई में तहरीर दिए जाने की बात भी कही गई है. मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन की जांच समिति ने एंटी रैगिंग कमेटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

दोषी छात्र 25 हजार रूपये अर्थदंड सहित तीन माह के लिये निलंबित.


क्या की गई कार्रवाई

  • डीन ने बताया कि शाक्य मुनि छात्रावास के वार्डन को निलंबित कर सभी सुरक्षा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है.
  • डीन स्टूडेंट वेलफेयर को बदला जा रहा है.
  • 2018 बैच के सभी सीनियर छात्र-छात्राओ से पांच-पांच हजार रुपये अर्थदण्ड भी वसूला जाएगा.
  • रैगिंग में संलिप्त पाए गए छात्रों को 25 हजार रूपये का अर्थदंड दिया गया है.
  • एमसीआई के नियमानुसार उन्हें तीन महीने के लिए छात्रावास और कक्षाओं में प्रतिबंधित किया गया है.
  • विवि मॉनीटरिंग सेल के पुनर्गठन का भी आदेश दिया गया है.

सूबे के सीएम के सख्त निर्देश पर इटावा के जिलाधिकरी जेबी सिंह ने शासन को जो रिपोर्ट भेजी थी. उस रिपोर्ट पर सीएम योगी ने सख्ती की. जिसके बाद सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन हरकत में आया.

Last Updated : Sep 4, 2020, 12:24 PM IST

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