इटावा:आगरा खण्ड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन 2020 के लिए पीठासीन और मतदान अधिकारियों को रविवार को विकास भवन के प्रेरणा सभागार में मुख्य विकास अधिकारी राजा गणपति आर के निर्देशन में प्रशिक्षण दिया गया. मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी, कर्मचारी अपने दायित्वों का निष्पक्ष रहकर कर्मठता के साथ पालन करें. निर्वाचन ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारी निष्पक्ष रहकर पारदर्शिता के साथ निर्वाचन को सम्पन्न कराएं. मतदान केन्द्र पहुंचने के बाद वहां किसी का आतिथ्य स्वीकार न करें.
बैठक में मौजूद पीठासीन और मतदान अधिकारी. मुख्य विकास अधिकारी राजा गणपति आर ने बताया कि 30 नवम्बर को विकास भवन से मतदान स्थलों के लिए पोलिंग पाटियां रवाना होंगी. 01 दिसम्बर 2020 को प्रातः 8.00 बजे से मतदान प्रारभ्भ होगा, जो सायं 5.00 बजे तक चलता रहेगा. उन्होंने कहा कि मतदान कर्मी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पूर्णतया पालन सुनिश्चित करेंगे. कोई भी अधिकारी, कर्मचारी बिना मास्क और सेनेटाइजर का प्रयोग किए बिना निर्वाचन ड्यूटी नहीं करेगा. सोशल डिस्टेसिंग का पूर्णतया पालन किया जाएगा.
मुख्य विकास अधिकारी ने उपस्थित पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करें. निर्वाचन के दिन पोलिंग बूथ पर कोई बताने वाला नहीं होगा. इसलिए बैलेट बॉक्स को खोलने, बन्द करने और सील करने आदि की जानकारी से पूरी तरह से भिज्ञ होकर, प्रशिक्षण लेकर जाएं. ताकि निर्वाचन के दिन किसी प्रकार की समस्या न आए.
अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, डीपी वर्मा ने प्रशिक्षण देते हुए कहा कि पोलिंग पार्टियां मतदान केन्द्र पर पहुंचने के बाद सभी व्यवस्थाएं देख लें. आचार संहिता का पालन करें. किसी का आतिथ्य स्वीकार न करें. सबसे पहले मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से मतदाता का नाम जोर से पढ़कर पुकारेगा. ताकि वहां उपस्थित एजेंट को साफ-साफ सुनाई दे सके. दूसरा, स्नातक मतदाताओं के बाएं हाथ की तर्जनी में, शिक्षक मतदाताओं के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में अमिट स्याही लगाई जाएगी. तीसरा, मतदान अधिकारी का कार्य मतदान हेतु आने वाले मतदाता का मतपत्र, पत्रपेटी में डलवाने का होगा. यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी, जब तक मतदान समाप्त न हो जाए.
अधिशासी अभियन्ता डीपी वर्मा ने बताया कि मतदान प्रक्रिया के प्रारम्भ से लेकर मतदान के अन्त तक मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से सम्पन्न कराना पीठासीन अधिकारी का मुख्य दायित्व है. मतदान प्रक्रिया प्रारभ्भ होने से पूर्व मतदान अभिकर्ताओं को बैलेट बॉक्स को खाली कर दिखाना होगा. उसके बाद मतदान शुरू करने की घोषणा की जाएगी. उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र के अन्दर मतदान अधिकारी, उम्मीदवार उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, कर्तव्यरूढ़ राजकीय कर्मचारी, मतदाता के साथ गोद वाला बच्चा जा सकता है. मतदान 01 दिसम्बर को प्रातः 8.00 बजे प्रारभ्भ होगा और 5.00 बजे समाप्त होगा. यदि 5:00 बजे मतदान हेतु लम्बी लाइन लगी हुई है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा पर्चियां बनाकर लाइन में लगे सबसे अन्तिम मतदाता को 01 नम्बर की पर्ची देते हुए मतदाताओं को क्रमानुसार पर्ची दी जाएगी और उनके वोट डलवाए जाएंगे.
जिला विद्यालय निरीक्षक राजू राणा ने बताया कि मतदान केन्द्र के अन्दर पीठासीन अधिकारी को छोड़कर किसी भी मतदान अधिकारी, मतदान एजेंट को मोबाइल फोन अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं है. मीडिया द्वारा मतदान केन्द्र के अन्दर की फोटोग्राफी नहीं की जाएगी. बाहर लाइन में लगे मतदाताओं की फोटोग्राफी कर सकेंगे. मतदान केन्द्र के अन्दर जाने की अनुमति नहीं होगी. इस अवसर पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उदय नारायण सिंह द्वारा पीठासीन, मतदान अधिकारियों को बैलेट बॉक्स खोलने, बन्द करने और सील करने आदि के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया. इस मौके पर परियोजना निदेशक डीआरडीए उमाकान्त त्रिपाठी भी उपस्थित रहे.