एटा:जिले में साल 2017 में दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, आरोपी के माता-पिता को दोषमुक्त करार दिया है.
- मामला मिरहची थाना क्षेत्र का है.
- वर्ष 2015 में कासगंज जिले के गंजडुंडवारा थाना क्षेत्र के निवासी जमुना प्रसाद ने पुत्री संगीता की शादी की थी.
- शादी मिरहची थाना क्षेत्र के हिम्मतनगर बझेड़ा गांव के निवासी गजराज के पुत्र सुनील के साथ की थी.
- जमुना प्रसाद का आरोप था कि संगीता के पति सुनील और ससुराली जनों ने दहेज के लिए उसकी गला दबाकर हत्या कर दी.
- इस मुकदमे में मृतका के पति सुनील, ससुर गजराज और सास निर्मला के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया.
- विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर न्यायालय कुमार गौरव ने आरोपित पति सुनील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
- आरोपी सास-ससुर को आरोपों से मुक्त कर दिया है.
- शासन की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार गुप्ता ने की थी.