एटा: जिला मुख्यालय में साल 2012 के दौरान हुए एक मारपीट के मामले में आरोपी को सजा सुनाई. विशेष न्यायाधीश एससी एसटी न्यायालय ने शुक्रवार को 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
एटा: 7 साल बाद मिला न्याय, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा
उत्तर प्रदेश के एटा में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट खलीकुज्ज्मा ने आरोपित मुबीन को विभिन्न धाराओं में 7 साल के बाद 7 साल की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.
न्यायालय ने सुनाई 7 साल बाद 7 साल की सजा.
7 साल बाद मिली 7 साल की सजा
- मामला नगर कोतवाली स्थित मोहल्ला इस्लामनगर का है.
- गुड्डू उर्फ अब्बास ने कोतवाली नगर में मुब्बी और उसके 5 साथियों के खिलाफ तहरीर दी.
- गुड्डू उर्फ अब्बास ने पुलिस को यह बताया कि उसके मोहल्ले में मुबीन और साथियों के साथ अक्सर शराब पीकर आता था.
- मुबीन द्वारा गाली-गलौज किए जाने पर गुड्डू के भाई राजू अक्सर एतराज करता था, जिससे मुबीन राजू में दुश्मनी हो गई.
- 22 सितंबर सन 2012 को मुबीन अपने पांच साथियों के साथ राजू के घर पहुंचा.
- घर के अंदर घुस कर अवैध तमंचे से राजू पर फायरिंग कर दी.
- फायरिंग से बाल-बाल बचे राजू को बाद में तमंचे के बट से पीटा, उसके बाद आरोपित अपने साथियों के साथ फरार हो गया.
- आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने पर मामला विशेष न्यायाधीश एससी एसटी न्यायालय पहुंचा.
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Last Updated : Dec 14, 2019, 10:34 AM IST