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दिव्यांग उपकरण घोटाला: फर्जीवाड़े में फंसीं सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस की बढ़ीं मुश्किलें

दिव्यांगों को उपकरण वितरण करने संबंधी फर्जीवाड़े के आरोप में फंसीं पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बुलन्दशहर की विशेषाधिकार कोर्ट ने लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

बुलन्दशहर विशेषाधिकार कोर्ट

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Published : Oct 7, 2019, 3:26 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:28 PM IST

बुलंदशहर : जनपद की विशेषाधिकार कोर्ट ने विकलांगों को उपकरण बांटने में लाखों रूपये का घोटाला करने की आरोपी लुईस खुर्शीद व एक अन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. घोटाला सलमान खुर्शीद के पिता डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट (एनजीओ) के माध्यम से किये जाने का आरोप है.

मामले की जानकारी देते सरकारी वकील..

जानिए क्या है मामला -

  • प्रदेश सरकार से डॉ. जाकिर अली मेमोरियल ट्रस्ट को 71 लाख रुपये के उपकरण दिव्यांगों को बांटने के लिए दिए गए थे.
  • मुरादाबाद में भी संस्था को कैंप लगाकर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल आदि बांटने के लिए ढाई लाख रुपये मिले थे.
  • आरोप है कि संस्था ने यह उपकरण नहीं बांटकर सरकारी रकम हड़प ली.
  • इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई पर पूरा मामला 2017 के बाद सामने आया.
  • इस मामले में लुईस खुर्शीद और अतहर फारूकी ने बुलंदशहर विशेषाधिकार कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी.
  • कोर्ट में लुईस खुर्शीद और अतहर फारूकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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जिला विकलांग कल्याण अधिकारी व चिकित्साधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों का घोटाला किया गया था. उस मामले में आज कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है.
- राहुल उपाध्याय, सरकारी वकील

Last Updated : Sep 17, 2020, 4:28 PM IST

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