बाराबंकी:मुख्तार अंसारी गैंगेस्टर मामले में गुरुवार को बाराबंकी की अदालत में मामले के वादी मुकदमा के बयान दर्ज किए गए. बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन किया गया. जिरह पूरी न हो पाने से मामले की सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई नियत की गई है. इस दौरान बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. खास बात यह कि वीडियो कांफ्रेंसिंग हाल में ही वादी से जिरह हुई, जिसकी पूरी प्रक्रिया मुख्तार अंसारी ने देखी.
मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-04 (एमपीएमएलए कोर्ट) में मुख्तार अंसारी समेत 13 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है. गुरुवार को मामले के वादी मुकदमा तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली सुरेश पांडे अभियोजन गवाह नम्बर एक के रूप में पेश हुए और उनके बयान दर्ज किए गए. उसके बाद वादी मुकदमा से जिरह शुरू हुई, लेकिन समयाभाव के चलते जिरह पूरी नहीं हो सकी. लिहाजा जिरह पूरी करने के लिए कोर्ट ने अगली तारीख 12 जुलाई नियत की है.
क्या था एम्बुलेंस मामला:31 मार्च 2021 को बाराबंकी की एंबुलेंस उस वक्त चर्चा में आई जब पंजाब के रोपण जेल से मोहाली कोर्ट जाने में इसका प्रयोग मुख्तार अंसारी ने किया था. इस एंबुलेंस पर बाराबंकी जिले का नंबर था. इसके बाद बाराबंकी परिवहन विभाग (Barabanki Transport Department) में हड़कंप मच गया था. छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि फर्जी दस्तावेज के सहारे वर्ष 2013 में एंबुलेंस बाराबंकी एआरटीओ कार्यालय से पंजीकृत कराई गई थी. बाराबंकी संभागीय परिवहन विभाग (Barabanki Divisional Transport Department) ने जब इस एंबुलेंस की पड़ताल की, तो पता चला कि इसका रिन्यूअल ही नहीं कराया गया था.
कागजात खंगाले गए तो एंबुलेंस डॉ. अलका राय की फर्जी वोटर आईडी (fake voter id) से पंजीकृत पाई गई. इस मामले में मऊ जिले की डॉ. अलका राय, डॉ. शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, मुजाहिद समेत कई के खिलाफ नगर कोतवाली में 2 अप्रैल 2021 को आईपीसी और 7 क्रिमिनल लाॅ एमेंडमेंट एक्ट के तहत एआरटीओ प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया गया था. बाद में छानबीन में मुख्तार की संलिप्तता पाए जाने पर मुकदमे में धाराएं बढ़ाते हुए मुख्तार अंसारी का नाम भी बढ़ाया गया था.