बाराबंकी: 29 नवंबर छह साल पहले एक किशोरी का अपहरण कर उससे रेप के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दो भाइयों को 11-11 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नंबर 46 अंकिता शुक्ला ने सुनाई है.
घटना की बाबत अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी लव त्रिपाठी और पुरुषोत्तम मिश्रा ने बताया कि 26 सितंबर 2016 को वादी अपनी बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप था. इसमें फतेहपुर थाने में सिराज, मेराज और सलमान उर्फ छोटू पुत्रगण खालिक के खिलाफ तहरीर दी थी. उसने आरोप लगाया कि सिराज उसकी नाबालिग बहन को ट्यूशन पढ़ाता था. तीन दिन पहले सिराज अपने दोनों भाइयों की मदद से उसकी बहन को बहला फुसला कर भगा ले (Kidnapping teenager Rape case in barabanki) गया. पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी.
किशोरी का अपहरण कर रेप मामले में दो भाइयों को 11 साल का कारावास - बाराबंकी में किशोरी से रेप केस में सजा
बाराबंकी में किशोरी का अपहरण कर रेप मामले (Teenager Rape case in barabanki) में कोर्ट ने दो भाइयों को 11 साल के कारावास की सजा सुनाई है.
तत्कालीन विवेचक ने तमाम साक्ष्यों और बयानों के आधार पर सिराज और सलमान के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. जबकि तीसरे भाई मेराज के खिलाफ आरोप नहीं पाए जाने पर उसका नाम निकाल दिया. अभियोजन पक्ष ने इस मामले में ठोस गवाही पेश की.अभियोजन पक्ष की और बचाव पक्ष की गवाही और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नंबर 46 अंकिता शुक्ला ने आरोपित सिराज पुत्र खालिक को दोषी करार दिया. दोनों भाइयों को कुल 11-11 वर्ष (Barabanki 11 years imprisonment for two brothers) के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.
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