बाराबंकी :सात साल पहले पत्नी को बुलाने ससुराल गए पति की उसकी पत्नी ने ही पिता और भाई के साथ मिलकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को तालाब में छिपा दिया था. मामले में जिले की सेशन कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने पत्नी, उसके भाई और पिता को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा सभी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. ये फैसला मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-37) विनय प्रकाश सिंह ने सुनाया.
हत्या के बाद शव को तालाब में छिपाया था :एडीजीसी क्रिमिनल राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि मसौली थाना क्षेत्र के दरवेशपुर गांव की रहने वाली महिला छुटकी पत्नी स्व. छोटे ने 14 अक्टूबर 2016 को बदोसराय थाने में तहरीर दी. आरोप लगाया कि उसके पुत्र रामसुचित उर्फ गुड्डू की शादी बदोसराय थाना क्षेत्र के मैलारायगंज निवासी बहादुर की पुत्री शिवदेवी से हुई थी. पुत्र अपनी ससुराल बराबर आता-जाता रहता था, उसकी पत्नी का चाल-चलन ठीक नहीं था. शिवदेवी छोटी-छोटी बातों को लेकर भी रामसुचित की हत्या करवाने की धमकी देती थी. महिला के मुताबिक 11 अक्टूबर 2016 को गुड्डू अपनी पत्नी को बुलाने ससुराल मैलारायगंज गया था. 13 अक्टूबर 2016 की रात में रामसुचित उर्फ गुड्डू की पत्नी शिवदेवी, भाई फूलचन्द्र और उसके पिता बहादुर ने मिलकर गुड्डू को धारदार हथियार से काट डाला. हत्या के बाद शव को तालाब में जलकुंभी के नीचे छुपा दिया था.