बाराबंकी:अदालत ने शुक्रवार को छह साल पहले हुएएक नाबालिग लड़की के अपहरण करने के मामले में अभियुक्त को चार साल के कारावास सहित 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की रकम अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया.
विशेष लोक अभियोजक अजय सिंह सिसौदिया के मुताबिक असंदरा थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक की नाबालिग बेटी को 08 जून 2016 की रात करीब डेढ़ बजे गब्बर सिंह नामक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया था. मामले की गम्भीरता देख पुलिस ने गब्बर सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की. घटना के 6-7 दिन बाद लड़की को बरामद कर लिया और साथ ही अभियुक्त गब्बर को भी गिरफ्तार किया.
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