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मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामला: मुख्तार के तीन साथियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित

मुख्तार अंसारी एंबुलेंस केस में बाराबंकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मुख्तार अंसारी से बांदा जेल में पूछताछ के बाद उसके गुर्गे आनंद यादव, मुजाहिद खान और शाहिद पर इनाम घोषित किया है. पुलिस ने आनंद यादव और शाहिद पर 25-25 हजार और मुजाहिद पर 20 हजार रूपये का इनाम घोषित किया है.

मुख्तार के तीन साथियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित
मुख्तार के तीन साथियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित

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Published : Jun 5, 2021, 9:22 PM IST

बाराबंकी: जिल की पुलिस ने चर्चित एम्बुलेंस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए माफिया मुख्तार अंसारी के फरार चल रहे तीन साथियों आनंद यादव, मुजाहिद खान और शाहिद पर इनाम घोषित किया है. माफिया मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे उसके तीन साथियों आनंद यादव, मुजाहिद खान और शाहिद पर इनाम घोषित किया है. शाहिद और आनंद यादव पर 25-25 हजार और मुजाहिद पर 20 हजार का इनाम घोषित किया गया है.

मुख्तार ने पुलिस के सामने संलिप्तता स्वीकारी
एक हफ्ता पहले बांदा जेल में गई बाराबंकी पुलिस की एक टीम ने दो दिन रुककर मुख्तार अंसारी से पूछताछ की थी. पुलिस को दिए गए बयान में मुख्तार ने स्वीकार किया है कि उसकी साजिश से एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन बाराबंकी में कराया गया था.

मुख्तार को लाया जाएगा बाराबंकी
पुलिस कप्तान यमुना प्रसाद ने बताया कि 14 जून को मुख्तार की बाराबंकी की सीजेएम कोर्ट में पेशी है. कोर्ट ने मुख्तार के खिलाफ बी वारंट जारी किया है. पुलिस कप्तान ने बताया कि उनकी कोशिश रहेगी कि मुख्तार को बाराबंकी की कोर्ट में पेश किया जाए.

क्या था मामला
बताते चलें कि बीती 31 मार्च को पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को जिस एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट ले जाया गया था, उसका रजिस्ट्रेशन बाराबंकी से हुआ था. एम्बुलेंस के चर्चा में आने के बाद सूबे में हड़कम्प मच गया था. बाराबंकी के संभागीय परिवहन विभाग में तो खलभली मच गई, जब दस्तावेजों की जांच की गई. एम्बुलेंस का 2012 से रिनिवल ही नहीं कराया गया था.

पड़ताल में वाहन स्वामी की आईडी निकली फर्जी
पड़ताल शुरू हुई तो ये रफीनगर मोहल्ले की किसी डॉ. अलका रॉय के नाम से पंजीकृत मिली. मौके पर पहुंची पुलिस को उस वोटर आईडी पर दर्ज नाम की महिला नहीं मिली. इसके बाद तो मानो एआरटीओ विभाग का पसीना छूट गया.

इसे भी पढ़ें-मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामला: डॉ. अलका राय के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

एआरटीओ ने दर्ज कराया था मुकदमा
एआरटीओ पंकज सिंह ने इस मामले में मऊ निवासी डॉ. अलका रॉय के खिलाफ नगर कोतवाली में क्राइम नम्बर 369/21 पर 419,420,467,468,471 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. उसके बाद एक एसआईटी टीम का भी गठन किया गया था.

विवेचना के आधार पर बढ़ाए गए नाम
जांच करने मऊ गई पुलिस टीम की विवेचना के आधार पर श्याम संजीवनी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर की डॉ. अलका रॉय उनके सहयोगी डॉक्टर शेषनाथ राय, मुख्तार अंसारी, मुजाहिद ,राजनाथ यादव व अन्य के नाम इस आपराधिक षड्यंत्र में कूट रचित दस्तावेज तैयार कराने में प्रकाश में आया था. इस मामले मे विवेचना के आधार पर धारा 120 बी, 506, 177 आईपीसी और 07 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की बढोत्तरी की गई थी.

तीन आरोपी भेजे जा चुके जेल
इस मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने राजनाथ यादव, डॉ. अलका रॉय और शेषनाथ रॉय को जेल भेजा गया था. कूटरचित ढंग से एम्बुलेंस को रजिस्टर्ड कराने में लोकल कनेक्शन की तलाश के लिए एसआईटी टीम बांदा गई थी. जहां दो दिन रुककर टीम ने मुख्तार अंसारी से पूछताछ की थी.

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