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जहरीली शराब कांड में सपा विधायक रमाकांत यादव पर आरोप तय, अधिवक्ता ने उठाए सवाल

सपा विधायक रमाकांत यादव के अधिवक्ता ने शराब कांड में तीन मुकदमे दर्ज होने को लेकर सवाल उठाये है. अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में एक ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 16, 2023, 6:57 PM IST

सपा विधायक रमाकांत यादव के अधिवक्ता स्वामीनाथ यादव ने दी जानकारी

आजमगढ़: जिले में जहरीली शराब की बरामदगी के मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने फतेहगढ़ जेल में बंद पूर्व सांसद और सपा के विधायक रमाकांत यादव पर आरोप तय किए है. कोर्ट ने इस मामले में गवाही के लिए 27 सितंबर की तिथि तय की है. फूलपुर से विधायक रमाकांत यादव को शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में फतेहगढ़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया.

इस दौरान कोर्ट ने अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल में शराब बरामदगी के मुकदमे में रमाकांत यादव पर आरोप निर्धारित किए. माहुल कस्बे में 21 फरवरी 2022 को जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के एक दिन बाद 22 फरवरी 2022 को माहुल कस्बे में स्थित देशी शराब के ठेके पर छापा मारकर पुलिस ने चार पेटी मिलावटी शराब बरामद की थी. अदालत में रमाकांत ने अपने ऊपर लगाए आरोपों से इनकार किया.

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मामले में रमाकांत यादव के अधिवक्ता स्वामीनाथ यादव ने बताया कि पिछले वर्ष जब शराब कांड हुआ था उसके 7 महीने बाद रमाकांत यादव का नाम इस मामले में लाया गया. वह 14वें अभियुक्त थे. इस मामले में दो थानों में तीन मुकदमे अलग-अलग दर्ज किए गए. रमाकांत यादव को इसलिए इसमें लाया गया क्योंकि जो मुख्य आरोपी रंगेश यादव था वह इनका रिश्तेदार बताया गया. मामले में रमाकांत यादव के बाहुबली होने के चलते संरक्षण देने का आरोप है. स्वामीनाथ यादव ने कहा कि सरकार के इशारे पर रमाकांत यादव को फसाने के लिए कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि अब वह कोर्ट से अपील करेंगे कि जब एक ही घटना हुई तो उसमें तीन मुकदमे की जरूरत नहीं है. तीनों मुकदमों को एक कर देना चाहिए.

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