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आगरा में सोमवार से नाइट कर्फ्यू, 30 अप्रैल तक स्कूल-कोचिंग बंद

कोरोना वायरस के तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए आगरा में सोमवार रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा. जिला प्रशासन ने रविवार को इसका आदेश जारी कर दिया है. नाइट कर्फ्यू के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि आवश्यक सेवाओं और माल वाहक वाहनों पर छूट रहेगी.

आगरा में सोमवार से नाइट कर्फ्यू.
आगरा में सोमवार से नाइट कर्फ्यू.

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Published : Apr 11, 2021, 10:13 PM IST

आगरा:जनपद में लगातार कोरोना का कहर जारी है. रविवार को एक बार फिर संक्रमितों की संख्या 100 के पार पहुंची. वहीं, एक संक्रमित की मौत भी हो गई. जिससे अब तक जिले में कोरोना संक्रमण से 181 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, रविवार को 119 नए मरीज मिलने से जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 682 हो गई है. जिले में कोरोना के बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सोमवार रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू किया है. जिला प्रशासन ने रविवार देर शाम इसका एक आदेश जारी किया है. नाइट कर्फ्यू में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. मगर, आवश्यक सेवाओं और माल वाहक वाहनों पर छूट रहेगी.

आदेश जारी.

डीएम प्रभू नारायण सिंह ने बताया कि अब खुले स्थान पर 100 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे. बंद जगह पर 50 लोगों की अनुमति है. आगरा में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को लेकर यह निर्णय लिया गया है. क्योंकि, रविवार को एक संक्रमित की मौत भी हुई है. सोमवार से लागू नाइट कर्फ्यू 20 अप्रैल तक लागू रहेगा. उन्होंने जनता से अपील की है कि वे मास्क का उपयोग करें. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें.

खूब चला चालान का चाबुक
जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ने पर भी मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का खूब चाबुक चल रहा है. पुलिस और प्रशासन की टीमें बिना मास्क लगाए घूमने वालों का चालान कर रही हैं. इसके साथ ही जिले में कोरोना की वैक्सीन लगाने पर भी खूब जोर दिया जा रहा है.

ये चीजें रहेंगी प्रतिबंधित

  • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में जन सामान्य की आवाजाही पर रोक रहेगी.
  • बंद स्थान पर कार्यक्रम में 50 से अधिक और खुले स्थान पर 100 से अधिक लोग प्रतिबंधित रहेगा.
  • जिले में 1 से 12 वीं तक सभी स्कूल और कोचिंग सेंटर 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे.

  • इन पर रहेगी छूट
  • जिले में रात में कारखाने खुलेंगे. इस दौरान कर्मचारी नाइट ड्यूटी कर सकते हैं.
  • सब्जी व अन्य आवश्यक सेवा से जुड़े कारोबार किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे.
  • रेलवे स्टेशन, बस-स्टॉप पर टिकट व जांच के बाद आवागमन अनुमति दी जाएगी.
  • जिले में माल वाहक गाड़ियों का आवागमन प्रभावित नहीं होगा.
  • जिले में पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के प्रतिष्ठान बंद नहीं होंगे.
  • जिले के जिन स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं, वहां परीक्षाएं चलती रहेंगी.

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