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जिले के बाहर नहीं ले जा सकेंगे कोरोना संक्रमितों का शव: DM अभिषेक प्रकाश

लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कोरोना वायरस से संबंधित कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है, जिनका पालन करना आनिवार्य होगा. जिलाधिकारी ने गाइडलाइन में कहा है कि कोरोना पीड़ित का शव जिले से बाहर ले जाकर अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं होगी.

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जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश.

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Published : Jun 19, 2020, 9:48 AM IST

लखनऊ:अनलॉक-1 में जिला प्रशासन शहरवासियों की हरसंभव मदद कर रहा है. इसी संबंध में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इस गाइडलाइंस के अनुसार जिलाधिकारी ने कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं, जिनका पालन आवश्यक होगा.

जिलाधिकारी ने जारी किए नए आदेश-

  • कोरोना संक्रमितों के शव को जिले से बाहर ले जाकर अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं होगी.
  • शव को वाहन में प्रोटोकॉल के साथ रखने की जिम्मेदारी संबंधित हॉस्पिटल की होगी. इसकी सूचना नगर आयुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने को देनी होगी.
  • बैठक में शामिल केजीएमयू के अधिकारियों ने बताया कि शहर में तीन डायलिसिस मशीनों की आवश्यकता है, जिसकी कुल कीमत ₹46 लाख है.
  • जिलाधिकारी ने कहा कि ईएसआई सरोजनीनगर में 45 मरीज कोरोना से पीड़ित हैं. ईएसआई हॉस्पिटल में सुरक्षा बढ़ाई जाए.
  • डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें. उन्होंने कहा कि संबंधित चिकित्सालय की जिम्मेदारी होगी कि किसी मरीज को देखने जा रहे डॉक्टर निर्धारित सुरक्षा किट का प्रयोग करें.
  • अभिषेक प्रकाश ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिए कि वहां पर बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाए. इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में साफ-सफाई, रोगियों को गुणवत्तापूर्ण आहार समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है.
  • जिलाधिकारी ने लखनऊ रेड क्रॉस सोसाइटी को मैकेनिकल क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
  • बैठक में शामिल मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि मरीज की सैंपलिंग के 7वें दिन यदि रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उस दिन से उसे एक टेस्ट बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा.

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